' ये तो महाभारत का युद्ध है': सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी 10 साल पुरानी शादी, दंपत्ति के बीच चल रहे थे 80 केस, वकील पति को सुनाई खरीखोटी

तलाक का केस 10 साल से चल रहा था। पति ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ 80 केस किए थे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक दशक से चल रहे शादी के झगड़े को 'महाभारत जैसा युद्ध' बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कपल का तलाक मंजूर कर लिया है। साथ ही, कोर्ट ने पति को पांच करोड़ रुपए का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय से चल रहे इस केस का निपटारा कर दिया है।
न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी 2010 में हुई थी। उनके दो बेटे हैं। समय के साथ, उनके रिश्ते खराब होते गए। वे 2016 से अलग रहने लगे। कपल तलाक के लिए कानूनी लड़ाई में उलझ गया। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे और उसके दो बच्चों के भरण-पोषण की सारी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। महिला मुंबई के लोखंडवाला में अपने ससुराल वालों के तीन कमरों वाले फ्लैट में रहती थी। फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर भी झगड़ा था। युवक ने पत्नी को बच्चों के साथ फ्लैट से बाहर जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पति ने न केवल अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ बल्कि उसके वकीलों के खिलाफ भी केस किया था।
युवती के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके क्लाइंट का पति एक प्रोफेशनल वकील है। उसने अपनी कानूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके अपनी पत्नी, उसके परिवार वालों और वकीलों के खिलाफ 80 से ज़्यादा केस किए हैं। युवक ने मेंटेनेंस पेमेंट से जुड़े मामलों में फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना की है।
केस देखने के बाद, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पाया कि पिटीशनर कई कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसने फाइनेंशियल लायबिलिटी से बचने के लिए जानबूझकर उन सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। पिटीशनर की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसने अपने खर्चे चलाने के लिए कोलकाता में नौकरी कर ली है। उनका बड़ा बेटा जल्द ही 10वीं पास कर लेगा। वह अपने बड़े बेटे पर पूरा ध्यान देने के लिए मुंबई जाने का प्लान बना रही है। युवती की अर्जी को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि युवती को अपने परिवार के खर्चे चलाने के लिए अपने पति से काफी और सुरक्षित फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है।
केस की सुनवाई के दौरान पति ने अपनी पत्नी के फाइल किए गए क्रिमिनल केस का ज़िक्र किया। पत्नी ने प्रोटेक्शन ऑफ़ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498A के तहत केस फाइल किया था। इस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए हिरासत में रहना पड़ा। पति का दावा है कि इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हुई। उसकी प्रोफेशनल रेप्युटेशन को भी ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
पति ने कोर्ट में उल्टा आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर बच्चों को उससे दूर रखा। पति के मुताबिक, उसकी पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी है और उसकी इनकम भी ठीक-ठाक है। फिर भी, उसने मेंटेनेंस के अपने गलत दावे को मज़बूत करने के लिए खुद को कोर्ट के सामने बेसहारा के तौर पर पेश किया है। पति की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि पिटीशनर ने कई एप्लीकेशन और शिकायतें फाइल करके केस को उलझाने की कोशिश की है। कोर्ट ने पाया कि उनमें से ज़्यादातर केस बदले की भावना से और परेशान करने वाले थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों बेटों की कस्टडी पत्नी के पास रहेगी, लेकिन पति को उससे मिलने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि वह एक साल के अंदर अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपये का एकमुश्त मेंटेनेंस दे। कोर्ट ने पत्नी को यह भी निर्देश दिया है कि वह एक अंडरटेकिंग फाइल करे कि 5 करोड़ रुपये मिलने के बाद, वह अपने पति के पिता का फ्लैट खाली कर देगी और दो हफ़्ते के अंदर उसे सौंप देगी। कोर्ट ने पति को यह भी साफ निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी या उसके रिश्तेदारों या वकीलों के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई और सिविल या क्रिमिनल केस फाइल न करे।
