ना NCB को मिली जीत-ना जेल जाने से बच पाए आर्यन, जानिए कोर्ट में क्या हुआ?

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मुंबई: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स मामले में जमानत नहीं मिली है. हां, इसके बजाय उसे और उसके साथ आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के हिस्से के रूप में, अदालत ने एनसीबी को रिमांड पर लेने से इनकार कर दिया और कहा, उसे हिरासत में लेने और पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने भी कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। जमानत पर आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होनी बताई जा रही है.

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कौन हैं आठ आरोपी?
1. आर्यन खान
2. अरबाज मर्चेंट
3. मुनमुन धामी
4. विक्रांत ब्रनो
5. महक जायसवाल
6. इस्मित सिंह
7. गोमित चोपड़ा
8. नुपुर सतीजा

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आप सभी को बता दें कि एएसजी ने कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी की ओर से चैट पर बहस की। इस बीच बचाव पक्ष की ओर से मनशिंदे ने कहा, ''चैट फुटबॉल के बारे में है न कि ड्रग्स के बारे में.'' वहीं एएसजी ने चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ''चैट सीधे ड्रग की ओर इशारा करता है. सुनवाई के दौरान ही एएसजी ने अदालत को आधे घंटे पहले हुई एक और गिरफ्तारी की जानकारी दी और कहा कि सभी आरोपी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।'

आप सभी को बता दें कि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा, ''बार-बार विभाग (एनसीबी) ने कहा है कि मुख्य आरोपी को पकड़ना है, उसके पास पहुंचना है, लेकिन वह किसी को बंधक नहीं बना सकता. जब तक वह पहुंच नहीं जाता।'' वहीं, उन्होंने कहा, ''कल अर्चित कुमार के पकड़े जाने के बाद किसी का सामना नहीं हुआ था, अब सिर्फ फेसिंग के नाम पर ऐसा रिमांड नहीं किया जा सकता. आर्यन के दोस्त प्रतीक ने पार्टी ऑर्गनाइजर से मुलाकात की थी। आर्यन को वीवीआईपी की तरह वहां बुलाया गया था। क्रूज पर १३०० लोग सवार थे लेकिन केवल १७ को गिरफ्तार किया गया।''

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