आवारा कुत्ते ने काटा तो मिलेंगे 10 हजार रुपये: हाईकोर्ट का आदेश

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आवारा कुत्ते ने काटा तो मिलेंगे 10 हजार रुपये: हाईकोर्ट का आदेश- हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कुल 193 मामलों की सुनवाई की. अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो सरकार को प्रत्येक काटने के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देना होगा. यह आदेश हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने दिया है.

 
हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़ी घटनाओं पर सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. चार माह के अंदर पीड़िता को मुआवजा राशि दे दी जायेगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है.
 
अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो सरकार को प्रत्येक काटने के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देना होगा. हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर 0.2 सेमी मांस भी निकले तो कम से कम 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए. आवारा कुत्तों के हमले से जुड़े 193 मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया
 

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