1 अक्टूबर से बदल जाएगा LPG सब्सिडी का ये नियम, क्लिक कर आप भी जान लें, वरना...

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पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू LPG कंज्यूमर्स को 1 अक्टूबर, 2026 से रेगुलेटेड सब्सिडी वाली कीमत पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा।

जिन कंज्यूमर्स ने पहले ही ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें आगे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG कंज्यूमर्स, या कुल का 89.9 परसेंट, ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया था।

1 अक्टूबर से क्या बदलेगा?
जिन कंज्यूमर्स ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, वे अभी भी LPG सिलेंडर ले सकेंगे। हालांकि, उन्हें बिना सब्सिडी के लागू मार्केट प्राइस देना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद कंज्यूमर्स सब्सिडी वाली रिफिल कीमत फिर से पा सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर एलिजिबल घरों तक पहुंचें और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल रोका जा सके।

इसका मकसद डुप्लीकेट और इनएलिजिबल LPG कनेक्शन की पहचान करके उन्हें हटाना भी है।

अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?

जो कंज्यूमर 1 अक्टूबर तक प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, उन्हें LPG सिलेंडर मिलते रहेंगे, लेकिन उन पर सब्सिडी नहीं लगेगी। वे ऑयल मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट और IVRS सर्विस के ज़रिए भी अपनी पसंद रजिस्टर कर सकते हैं।

LPG सब्सिडी की रकम
मंत्रालय ने कहा कि सरकार घरेलू LPG को सस्ता बनाए रखने के लिए लगातार बड़ी मदद दे रही है। सितंबर 2026 में 14.2 kg के घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी करीब 210 रुपये थी।

जिन ग्राहकों ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले यह प्रोसेस पूरा करने की सलाह दी गई है।

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