सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ खाताधारक तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा खाता

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पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है। अगर 31 मार्च 2024 तक इन खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इस संबंध में नए नियम भी लागू कर दिए हैं. इन खातों में खाताधारक को 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। ऐसा न करने पर उसका खाता निष्क्रिय किया जा सकता है।

निष्क्रिय खाते को दोबारा खोलने के लिए खाताधारक को जुर्माना देना पड़ता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों खातों में न्यूनतम राशि कितनी है?

पीपीएफ खाताधारक को एक साल में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होता है। इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा। अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो खाता बंद किया जा सकता है.

वहीं, एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है. इस साल पीपीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।

अगर 31 मार्च तक खाते में 500 रुपये की रकम जमा नहीं की गई तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में दोबारा खाता खुलवाने पर जुर्माना देना होगा. खाताधारक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इसे ऐसे समझें, अगर खाता 2 साल तक निष्क्रिय है तो दोबारा सक्रिय कराने के लिए निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

मिनिमम बैलेंस न होने पर खाता निष्क्रिय होने के साथ-साथ खाताधारक को कई अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ खाताधारक को निष्क्रिय खाते पर कोई ऋण नहीं मिलेगा और वह खाते से पैसे नहीं निकाल सकेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैलेंस 250 रुपये है. इसका मतलब है कि खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 250 रुपये का निवेश। यदि आप इस योजना में निवेश नहीं करते हैं तो खाता बंद कर दिया जाएगा।

खाता दोबारा सक्रिय करने के लिए खाताधारक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है.

सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म के बाद और उसके 10 वर्ष की होने से पहले खोला जा सकता है। इस खाते में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. आप अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं।

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