September Rule Changes : 1 सितंबर से बदल जाएंगे 5 बड़े नियम! आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है और 1 सितंबर, 2026 से कई ज़रूरी नियम और प्रोसेस बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी के खर्च, बचत, ट्रैवल और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन पर पड़ सकता है। LPG सिलेंडर, FD, इनकम टैक्स और इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़े बदलावों पर खास ध्यान देना ज़रूरी है।
इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपने बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं
1 सितंबर से, भारत से विदेश जाने वाले पैसेंजर्स को इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किया जा सकता है। इससे प्रोसेस आसान और तेज़ होने की संभावना है।
ITR फाइल करने की ज़रूरी डेडलाइन
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 तक दी गई है। ITR-4 का इस्तेमाल प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के तहत एलिजिबल लोगों के लिए किया जाता है, जबकि ITR-3 दूसरे प्रोफेशनल या ट्रेडिंग इनकम वाले लोगों के लिए लागू हो सकता है।
बड़ी FD से जुड़े नियम
3 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा के बड़े डिपॉज़िट पर ब्याज़ दरों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नियम बदलने जा रहे हैं। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर रेगुलर तौर पर संबंधित ब्याज़ दरों की घोषणा करनी होगी। हालांकि, इस बदलाव का आम ग्राहकों की छोटी FD पर सीधा बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है।
LPG e-KYC के लिए आखिरी मौका
बताया गया है कि जिन ग्राहकों ने 23 अगस्त तक LPG e-KYC पूरी नहीं की है, उनके लिए डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दी गई है। इसलिए, जिन ग्राहकों ने 1 सितंबर के बाद e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें घरेलू दरों का फ़ायदा मिलने में दिक्कत हो सकती है।
LPG, FD और दूसरे रेट्स पर नज़र रखें
सितंबर में LPG सिलेंडर के रेट्स, FD के ब्याज़ दरों और ATF की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। ATM चार्ज में भी बदलाव हो सकता है। इसलिए, महीने की शुरुआत में नए रेट्स और नियमों को चेक करना ज़रूरी होगा।
