Rule Change: इनकम टैक्स, HRA से लेकर गिफ्ट तक; 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 7 नियम; आपकी जेब पर सीधा असर

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PC: saamtv

नया इनकम टैक्स एक्ट अप्रैल से लागू होगा। नए इनकम टैक्स नियमों का असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। इस बीच, इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कर्मचारियों को दी जाने वाली सर्विसेज़ में अहम बदलाव किए हैं। यह नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसमें HRA से लेकर अलाउंस तक कई चीज़ों में बदलाव किया गया है।

HRA में बदलाव

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे कई शहरों को ज़्यादा HRA छूट का फ़ायदा मिलेगा। इन शहरों में रहने वाले लोग अपनी सैलरी का 50 परसेंट तक HSR क्लेम कर सकते हैं। दूसरे शहरों में, वे 40 परसेंट क्लेम कर सकते हैं।

बच्चों की पढ़ाई और अलाउंस

नए नियमों के मुताबिक, बच्चों के खर्च और उनसे जुड़े अलाउंस बढ़ा दिए गए हैं। छोटे बच्चों का पढ़ाई का अलाउंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।

कार के इस्तेमाल पर टैक्स के नियम

इनकम टैक्स रूल्स 2026 के मुताबिक, अगर कोई एम्प्लॉई अपने पर्सनल इस्तेमाल या ऑफिस के लिए कार इस्तेमाल करता है, तो नियम बदल दिए गए हैं।

कंपनी कार या किराए की कार के लिए क्लेम

1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी वाले एम्प्लॉई को Rs 5000 और ड्राइवर को Rs 3000 मिलेंगे। 1.6 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाले इंजन के लिए Rs 7000 और ड्राइवर को Rs 3000 दिए जाते हैं।

घर की सुविधाओं और इस्तेमाल पर नए नियम

घर की सुविधाओं में माली, चौकीदार को दी जाने वाली सर्विस की सैलरी पर एम्प्लॉई से ली गई रकम काटकर टैक्स लगाया जाएगा। गैस, बिजली, पानी के बिल टैक्सेबल होंगे।

गिफ्ट और वाउचर

अगर कोई गिफ्ट या वाउचर Rs 15,000 से ज़्यादा का है, तो उस पर टैक्स लगेगा।

खाना

काम के घंटों के दौरान दिए गए वाउचर से दिया गया खाना, दूसरी चीज़ें, पैसे टैक्स-फ्री होंगे। यह रकम 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नए टैक्स सिस्टम में खाने के लिए कूपन मिलते हैं।

डिडक्शन के लिए प्रूफ़ ज़रूरी

नए इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ज़रूरी प्रूफ़ देना होगा। आपको हाउस रेंट अलाउंस, छुट्टी, ट्रैवल, हाउस प्रॉपर्टी पर ब्याज़ में डिडक्शन के बारे में जानकारी देनी होगी।

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