PF Withdrawal : PF अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा होने पर कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें नए नियम

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नौकरी करते समय आपको बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे कामों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा रकम काम आ सकती है। EPFO के नए नियमों के मुताबिक, एलिजिबल एम्प्लॉई अपने PF बैलेंस का 75 परसेंट तक निकालने की सुविधा पा सकते हैं। हालांकि, असल में कितनी रकम निकाली जा सकती है, यह संबंधित कारण और एलिजिबिलिटी शर्तों पर निर्भर करता है।
अगर आपके PF अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे?
अगर आपके PF अकाउंट में एलिजिबल बैलेंस के तौर पर 1 लाख रुपये हैं, तो 75 परसेंट रकम 75,000 रुपये होती है। बाकी 25 परसेंट रकम 25,000 रुपये होती है।
PF के इन्हीं नियमों के मुताबिक, अगर अकाउंट में 2 लाख रुपये हैं, तो 1 लाख 50 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं और 50 हजार रुपये बचेंगे। तो, अगर 3 लाख रुपये का एलिजिबल बैलेंस है, तो 2 लाख 25 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं और अकाउंट में 75 हजार रुपये रहेंगे। यह कैलकुलेशन 75 परसेंट की मैक्सिमम लिमिट मानकर किया गया है। संबंधित कैटेगरी के नियमों के अनुसार असल विड्रॉल कम हो सकता है।
बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए विड्रॉल के नियम
दी गई जानकारी के अनुसार, पार्शियल विड्रॉल के लिए 12 महीने की सर्विस ज़रूरी है। बताया गया है कि बीमारी के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम तीन बार, पढ़ाई के लिए पूरे मेंबरशिप पीरियड में दस बार और शादी के लिए पांच बार विड्रॉल का प्रोविजन है। संबंधित लिमिट और एलिजिबिलिटी कंडीशन हर बार लागू रहेंगी।
क्या PF का इस्तेमाल घर के लिए किया जा सकता है?
घर या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत के लिए भी कुछ शर्तों के अनुसार PF से पैसे निकाले जा सकते हैं। इस कैटेगरी में मिनिमम सर्विस पीरियड और विड्रॉल की संख्या की लिमिट भी लागू होती है।
बेरोज़गारी के दौरान क्या नियम हैं?
दी गई जानकारी के अनुसार, बेरोज़गारी की हालत में, कोई भी योग्य सदस्य PF बैलेंस का 75 परसेंट तक निकाल सकता है। बाकी 25 परसेंट बेरोज़गारी के 12 महीने बाद निकालने का इंतज़ाम है।
