PF Withdrawal Alert: PF विड्रॉल के नियम बदले! फॉर्म 15G और 15H बंद; अब कौन सा फॉर्म भरना होगा?

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सभी कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं। अगर कभी कोई बड़ा खर्च करना हो या शादी करनी हो, तो यही PF जमा बहुत काम आता है। अभी तक कर्मचारी PF अकाउंट से पैसे निकालते समय TDS कटौती से बचने के लिए Form 15G या Form 15H भर सकते थे। लेकिन, नए टैक्स नियमों के मुताबिक, अब इस फॉर्म की जगह Form 121 का इस्तेमाल करना होगा। बताया गया है कि यह बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होगा। इसलिए, जो कर्मचारी PF से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस नए नियम के बारे में जानना ज़रूरी है।

Form 15G और Form 15H में क्या बदला है?

पहले, एलिजिबल कर्मचारी PF निकालते समय TDS से बचने के लिए Form 15G भर सकते थे। जबकि, सीनियर सिटिजन के लिए Form 15H का इस्तेमाल होता था। अब नए नियमों के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म की जगह Form 121 इस्तेमाल करने का नियम है। लेकिन फॉर्म भरने का मतलब यह नहीं है कि TDS कटेगा। इसके लिए, संबंधित कर्मचारी को ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

फॉर्म 121 क्या है?
फॉर्म 121 एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि आपकी अनुमानित सालाना इनकम पर इनकम टैक्स नहीं देना है। योग्य कर्मचारी इस फॉर्म के ज़रिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि PF से पैसे निकालते समय नियमों के मुताबिक TDS न लगाया जाए।

फॉर्म 121 भरने के लिए कौन योग्य है?

फॉर्म 121 भरने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं।

1. संबंधित कर्मचारी भारत में रहने वाला टैक्सपेयर होना चाहिए।

2. उसकी अनुमानित कुल इनकम इनकम टैक्स के लिए ज़िम्मेदार न होने के क्राइटेरिया को पूरा करे।

3. कर्मचारी के पास पैन कार्ड (PAN) होना चाहिए।

4. नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) इस फॉर्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये शर्तें पूरी होने पर ही संबंधित कर्मचारी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है।

क्या फॉर्म 121 ऑनलाइन भरा जा सकता है?

यह बताया गया है कि फॉर्म 121 भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद कर्मचारियों के लिए फॉर्म भरना आसान हो सकता है। साथ ही, हर फॉर्म को एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का भी प्रोविजन किए जाने की उम्मीद है।

कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
PF से पैसे निकालने से पहले नया फॉर्म, TDS नियम और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। सिर्फ फॉर्म 121 फाइल करने से आपको TDS से ऑटोमैटिकली छूट नहीं मिल जाती है। इसलिए, अप्लाई करने से पहले EPFO ​​और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन चेक करना जरूरी है।

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