Pension Update : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट! सरकार ने नए नियमों का किया ऐलान

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी महीने की पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने की सुविधा मिलती है। इसे पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन का 40 परसेंट एकमुश्त ले सकते हैं। सरकार ने इस बारे में नियम, मेडिकल जांच और एप्लीकेशन की आखिरी तारीख को लेकर गाइडलाइंस साफ कर दी हैं।
एकमुश्त 40 परसेंट पेंशन कैसे पाएं?
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन कम्यूटेशन) रूल्स, 1981 के रूल 5 के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी अपनी महीने की पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा 40 परसेंट एकमुश्त ले सकते हैं। कर्मचारियों के पास 40 परसेंट से कम हिस्सा लेने का भी ऑप्शन होता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 50,000 रुपये है और वह अपनी पेंशन का 40 परसेंट कम्यूट करता है, तो उसे 20,000 रुपये के बदले एकमुश्त रकम मिलेगी। उसके बाद हर महीने मिलने वाली बेसिक पेंशन 30,000 रुपये हो जाएगी। एकमुश्त रकम कर्मचारी की उम्र, कम्यूटेड हिस्से और तय कम्यूटेशन फैक्टर पर निर्भर करती है।
15 साल बाद पूरी पेंशन फिर से शुरू हो जाती है
पेंशन कम्यूटेशन में सबसे ज़रूरी नियम यह है कि 15 साल बाद पेंशन का डिडक्शन बंद हो जाता है। रूल 10-A के अनुसार, पेंशन से डिडक्शन शुरू होने की तारीख से 15 साल पूरे होने के बाद कम्यूटेड हिस्सा पेंशन में वापस जोड़ दिया जाता है। यानी, 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले कर्मचारी को कम्यूटेशन के बाद 30,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन 15 साल बाद उसे 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन मिलने लगेगी।
