PAN card online application: घर बैठे नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं? इस आसान स्टेप्स को करें फॉलो

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PC: NEWS24

PAN कार्ड भारत में सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में से एक बन गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने, ज़्यादा वैल्यू वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने और कई सरकारी सेवाओं को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जिनके पास PAN कार्ड नहीं है, वे बिना किसी ऑफिस जाए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। NSDL और UTIITSL दोनों ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा देते हैं। यहाँ नए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करने और ज़रूरत पड़ने पर डिटेल्स ठीक करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है।

नए PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
अगर आप पहली बार वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑफिशियल NSDL या UTIITSL पोर्टल पर जाएँ और अकाउंट बनाएँ। मौजूदा यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद, नए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन चुनें। सही एप्लीकेंट कैटेगरी चुनें, जैसे कि इंडिविजुअल, और नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी ज़रूरी डिटेल्स भरें।

कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं?
एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। इनमें आम तौर पर पहचान का प्रूफ, पते का प्रूफ, जन्मतिथि का प्रूफ और जहाँ लागू हो, एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ शामिल होता है। पक्का करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स साफ़ हों और एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी से मैच करें।

आप एप्लीकेशन कैसे पूरा करते हैं?
डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद, उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के ज़रिए लागू एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करें। पेमेंट सफल होने के बाद, एप्लीकेशन जमा करें। पोर्टल एक एकनॉलेजमेंट या ट्रैकिंग नंबर जेनरेट करेगा। इस नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए किया जा सकता है।

आप अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं?
उसी पोर्टल पर एकनॉलेजमेंट या ट्रैकिंग नंबर का इस्तेमाल करें जहाँ एप्लीकेशन सबमिट किया गया था। NSDL और UTIITSL दोनों एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा देते हैं जिससे एप्लीकेंट अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

आप पैन कार्ड में गलतियाँ कैसे ठीक कर सकते हैं?
पैन कार्ड में गलत डिटेल्स को ऑनलाइन भी ठीक किया जा सकता है। ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ या पैन सर्विस प्रोवाइडर की करेक्शन सुविधा का इस्तेमाल करें। ज़रूरी डिटेल्स के साथ लॉग इन करें और पैन करेक्शन ऑप्शन चुनें। जो जानकारी बदलनी है उसे अपडेट करें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अगर लागू हो तो तय फ़ीस का पेमेंट करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें। करेक्शन रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए एक नया एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा।

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