New Rule : 1 अक्टूबर से होने वाले इन बदलावों से पड़ेगा आम आदमी की जेब पर असर! ATM से लेकर LPG तक ये 5 नियम लागू

PC: ABPNEWS
आम आदमी के लिए ज़रूरी खबर है। अक्टूबर के पहले दिन से बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, LPG और पेंशन से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम बदल जाएंगे। इनमें से कई बदलाव 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे, जबकि UPI में बदलाव 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। इसलिए आपको इन बदलावों के बारे में जानकरी होनी चाहिए।
SBI ATM ट्रांज़ैक्शन लिमिट में बदलाव
SBI के सैलरी पैकेज कस्टमर्स के लिए दूसरे बैंक के ATM से मिलने वाले फ़्री ट्रांज़ैक्शन की संख्या कम हो जाएगी। अभी जो 10 फ़्री ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है, उसे घटाकर 5 कर दिया जाएगा। इसमें कैश निकालने और बैलेंस चेक करने जैसे ट्रांज़ैक्शन शामिल होंगे। हालांकि, सैलरी पैकेज कस्टमर्स के लिए SBI के अपने ATM पर अनलिमिटेड फ़्री ट्रांज़ैक्शन मिलते रहेंगे।
बल्क FD के इंटरेस्ट रेट की ऑनलाइन जानकारी
1 अक्टूबर से, बैंकों को हर वर्किंग डे पर बल्क फिक्स्ड डिपॉज़िट के इंटरेस्ट रेट की जानकारी ऑनलाइन पब्लिश करनी होगी। आम तौर पर, एक ही दिन बुक किए गए एक जैसे बल्क डिपॉज़िट पर एक जैसा इंटरेस्ट रेट लागू होगा। इस बदलाव का आम रिटेल FD की ब्याज दरों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा।
2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर MDR
15 अक्टूबर से, 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होने की संभावना है। 2,000 रुपये तक के ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ज़ीरो-MDR सिस्टम के तहत ट्रांज़ैक्शन भी फ़्री रहेंगे।
LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ज़रूरी
1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन ज़रूरी होगा। यह प्रोसेस गैस एजेंसी, संबंधित मोबाइल ऐप या डिलीवरी के समय पूरा किया जा सकता है। वेरिफ़िकेशन नहीं होने पर सब्सिडी वाले 14.2 kg सिलेंडर का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
NPS अकाउंट खोलने की नई फ़ीस
NPS और NPS Lite में PoP की मदद से अकाउंट खोलने वाले कस्टमर्स के लिए 1 अक्टूबर से नया जॉइनिंग चार्ज लागू होगा। हर PRAN के लिए 200 रुपये की फ़ीस लगेगी। इसलिए, अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव बैंक कस्टमर्स, LPG कस्टमर्स, UPI यूज़र्स और NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए ज़रूरी होंगे।
