हेल्थ इंश्योरेंस के नए नियम! इलाज के लिए 1 घंटे में देना होगा अप्रूवल, जबकि फाइनल सेटलमेंट में लगेंगे 3 घंटे

PC: saamtv
हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स के लिए ज़रूरी खबर है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस वाले मरीज़ों को इलाज या डिस्चार्ज के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब मरीज़ों का इलाज प्रोसेस तेज़ होगा। इसके साथ ही डिस्चार्ज के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी।
IRDAI ने इंश्योरेंस नियमों में नए नियम लागू किए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि पॉलिसी होल्डर्स को ज़रूरी मदद देने के लिए IRDAI ने कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम की लिमिट तय कर दी है।
IRDAI ने कैशलेस प्री-ऑथराइज़ेशन अप्रूवल के लिए 1 घंटे और डिस्चार्ज के लिए 3 घंटे की टाइम लिमिट दी है। मिनिस्ट्री की तरफ़ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस टाइम लिमिट को कम करना ज़रूरी था। ताकि मरीज़ों को समय पर इलाज मिल सके।
कैशलेस क्लेम के लिए गोल्डन आवर रूल्स
मरीजों को हॉस्पिटल में ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े, इसके लिए गोल्डन आवर रूल्स को मंज़ूरी दे दी गई है। अब हॉस्पिटल्स को 1 घंटे के अंदर इलाज की मंज़ूरी देनी होगी, जबकि डिस्चार्ज प्रोसेस 3 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इससे मरीज़ों का समय बचेगा।
पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या में बढ़ोतरी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज के ज़माने में, किसी को भी कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं। इसलिए, सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस को एक ऑप्शन के तौर पर लिया जाता है। गंभीर बीमारियों के लिए प्रीमियम पॉलिसी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं।
