LPG Supply New Rules: मोदी सरकार ने गैस सप्लाई पर लिया बड़ा फैसला, जानें क्या बदला, इसका LPG कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ेगा?

ईरान-US सीज़फ़ायर के बाद, होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए कमर्शियल शिपिंग फिर से शुरू कर दी गई है। इसलिए, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी सप्लाई नियमों में बदलाव करने का फ़ैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए ऑफिशियल ऑर्डर के साथ LPG सप्लाई पर कई खास नियम हटा दिए गए हैं।
सीज़फ़ायर के बाद होर्मुज के ज़रिए LNG शिपमेंट
नोटिफ़िकेशन में कहा गया, “मिडिल ईस्ट में चल रहे झगड़े की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए लिक्विफाइड नैचुरल गैस शिपमेंट में रुकावट आई थी, लेकिन अब सीज़फ़ायर हो गया है और बातचीत चल रही है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए समुद्री ट्रैफ़िक को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी गई है।”
नैचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर
घरेलू कुकिंग गैस संकट के बीच, भारत सरकार ने 9 मार्च, 2026 को नैचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर लागू किया। इस ऑर्डर के तहत, LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस), LNG (लिक्विफाइड नैचुरल गैस), और री-गैसीफाइड LNG की सप्लाई, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल को रेगुलेट किया गया।
गैस सप्लाई पर इमरजेंसी कंट्रोल लगाने का मकसद क्या था?
गैस सप्लाई पर इमरजेंसी कंट्रोल लगाने का मकसद पावर और फर्टिलाइजर समेत अलग-अलग सेक्टर को काफी गैस सप्लाई पक्का करना था, ताकि ज़रूरी और इमरजेंसी सर्विस पर असर न पड़े। सरकार ने अब ऑर्डर पलट दिया है और नए नियम लागू कर दिए हैं।
गैस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के नियम में बदलाव
4 जुलाई, 2026 को, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक नया ऑर्डर जारी किया, जिसमें नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर 2026 के तहत गैस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी कंट्रोल ऑफिशियली खत्म कर दिया गया।
सभी सेक्टर और इलाकों में मिलेगी गैस
नए ऑर्डर के तहत, LPG अब सभी सेक्टर में मिलेगी। अब सप्लाई और इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है, जबकि सरकार ने पहले नेचुरल गैस और LNG के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त नियम लागू किए थे।
