LPG Subsidy : 1 अक्टूबर से LPG ग्राहकों के लिए नए नियम; सब्सिडी चाहिए तो आज ही करें ये काम

pc: ndtv india
घरेलू LPG कंज्यूमर्स के लिए 1 अक्टूबर, 2026 से एक ज़रूरी नियम लागू होगा। लागू सब्सिडी रेट पर LPG रिफिल लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने दी है।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर, 2026 तक 27.43 करोड़ या 89.9 प्रतिशत एक्टिव घरेलू LPG कंज्यूमर्स का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है। जिनका पहले ही ऑथेंटिकेशन हो चुका है, उन्हें आगे कोई प्रोसेस नहीं करवाना होगा।
ऑथेंटिकेशन नहीं होने पर क्या होगा?
जिन कस्टमर्स ने BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें LPG सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा। हालांकि, उन्हें बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर लागू मार्केट प्राइस पर खरीदने पड़ सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर 5 kg या 10 kg के सिलेंडर देने का भी प्रोविजन है।
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बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे करें?
आपके लिए कई ऑप्शन हैं।
सिलेंडर डिलीवरी के समय: डिलीवरी स्टाफ के डिवाइस से ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है।
गैस एजेंसी: यह प्रोसेस संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में जाकर पूरा किया जा सकता है।
मोबाइल ऐप: यह प्रोसेस संबंधित ऑयल कंपनी के ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे किया जा सकता है।
इंडेन के लिए इंडियनऑयल वन, भारतगैस के लिए हेलोबीपीसीएल और एचपी गैस के लिए एचपी पे ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक, कंज्यूमर्स से 1 अक्टूबर से पहले BAA पूरा करने की अपील की गई है। मदद के लिए LPG हेल्पलाइन 1800 2333 555 उपलब्ध है।
