ITR-U भरने का आखिरी मौका! 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करें, वरना 50% ज्यादा टैक्स देना होगा!

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आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर दें। देरी करने पर आपको 50% अतिरिक्त कर चुकाना पड़ सकता है, जिससे आपकी वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपनी पहले से भरी हुई आयकर रिटर्न में सुधार करना चाहते हैं या किसी छुपी हुई आय को घोषित करना चाहते हैं।

ITR-U दाखिल क्यों करें?

ITR-U उन करदाताओं के लिए एक सुविधा है जिन्होंने: ✅ अपनी मूल ITR में कुछ आय घोषित करने से चूक गए हैं। ✅ रिटर्न दाखिल करने में कोई त्रुटि की है। ✅ गलत तरीके से कटौती या कर लाभ का दावा किया है।

समय पर ITR-U दाखिल करके करदाता कानूनी परिणामों, दंड और अनावश्यक जांच से बच सकते हैं।

देरी करने पर क्या होगा?

🔸 50% अतिरिक्त कर: यदि आप 31 मार्च 2025 तक ITR-U दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको बकाया कर का 50% अतिरिक्त कर देना होगा। 🔸 डेडलाइन के बाद कोई विकल्प नहीं: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन के बाद ITR-U दाखिल नहीं किया जा सकता। 🔸 जांच का उच्च जोखिम: देर से या गलत कर दाखिल करने से आयकर विभाग द्वारा जांच या ऑडिट का खतरा बढ़ सकता है।

कौन ITR-U दाखिल कर सकता है?

✔️ वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी कुछ आय घोषित करने में चूक की है, जैसे कि ब्याज आय, किराया आय, या फ्रीलांस कमाई। ✔️ वेतनभोगी पेशेवर जिन्होंने गलती से 80C, 80D या अन्य छूट के तहत अधिक दावा किया है। ✔️ व्यापारी और स्वयं-रोजगार करने वाले व्यक्ति जिन्होंने अपनी आय को गलत तरीके से रिपोर्ट किया है। ✔️ जिन व्यक्तियों को आयकर विभाग से उनके पिछले रिटर्न में विसंगतियों को लेकर नोटिस प्राप्त हुआ है।

ITR-U कैसे दाखिल करें?

1️⃣ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। 2️⃣ ITR-U विकल्प को चुनें। 3️⃣ उस आकलन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं। 4️⃣ सही विवरण भरें, जिसमें छूटी हुई आय शामिल हो। 5️⃣ अतिरिक्त कर देयता की गणना करें और भुगतान करें। 6️⃣ 31 मार्च 2025 की समय सीमा से पहले ITR-U जमा करें।

अंतिम चेतावनी!

ITR-U सुविधा कर में सुधार करने और बिना कानूनी परिणामों के अनुपालन सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन अवसर है। यदि आपके पास कोई भी घोषित न की गई आय है, तो भारी दंड से बचने के लिए 31 मार्च 2025 से पहले अपना अपडेटेड ITR (ITR-U) दाखिल करें। आज ही कार्रवाई करें और कर-अनुपालन सुनिश्चित करें!

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