UPS vs. NPS- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़े सभी सवालों का जवाब जानें यहाँ, हो जाएगा कंफ्यूजन दूर..

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UPS या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, NPS या नेशनल पेंशन स्कीम से कितनी अलग है? क्या कोई कर्मचारी, जिसने पहले NPS का विकल्प चुना है, UPS में शिफ्ट हो सकता है? आपके लिए कौन सा बेहतर है? इस महीने की शुरुआत में UPS के लागू होने पर ये और कई सवाल सुर्खियों में छा गए। केंद्र सरकार द्वारा NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया, यह 1 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में कोई भी मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आता है, UPS का विकल्प चुनने के लिए पात्र है।
क्या रिटायर्ड कर्मचारी UPS के लिए पात्र है?
NPS के अंतर्गत आने वाला कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हुआ है, और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, UPS में शिफ्ट हो सकता है। मृतक ग्राहक का कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी भी UPS के अंतर्गत पात्र है।
UPS का विकल्प चुनने के लिए कौन से फॉर्म भरने होंगे?
1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए भर्ती हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फॉर्म ए भरना चाहिए। यूपीएस के तहत कवर होने के लिए एनपीएस में वर्तमान में सब्सक्राइब किए गए पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को फॉर्म ए2 भरना होगा। फॉर्म को ऑनलाइन या भौतिक रूप से उस कार्यालय के प्रमुख डीडीओ को जमा किया जा सकता है जहां ग्राहक कार्यरत है।
समय सीमा
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित समयसीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद सरकार में शामिल होने वाले भर्ती हुए लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। कोई पात्र व्यक्ति जो समय सीमा के भीतर एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, उसे यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के तहत जारी रखने का विकल्प चुना हुआ माना जाएगा।
क्या यूपीएस का विकल्प बाद में बदला जा सकता है?
नहीं, एक बार प्रयोग करने के बाद, यूपीएस चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय है। इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है।
यूपीएस के तहत PRAN क्या है?
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या या PRAN, UPS का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को आवंटित एक संख्या है, और जिसके तहत सभी लेन-देन दर्ज किए जाते हैं।
क्या UPS के तहत एकमुश्त भुगतान की अनुमति है?
योग्यता सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन (प्लस NPA और DA) के दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, UPS ग्राहक के पास व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस के 60% से अधिक नहीं की राशि के लिए अंतिम निकासी का विकल्प होगा, जो भी कम हो।