ITR फाइलिंग: सीनियर सिटीजन को कौन सा फॉर्म भरना होगा? जानें पूरी जानकारी हिंदी में

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ITR Filing Guide for Senior Citizens: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ऐसे में खासकर वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को यह जान लेना जरूरी है कि उन्हें कौन-सा ITR फॉर्म भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने से छूट भी दी गई है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर निर्भर करता है।

🧓 सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन की परिभाषा:

  • सीनियर सिटीजन: जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है।

  • सुपर सीनियर सिटीजन: जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है।

🔹 सेक्शन 194P के तहत ITR फाइल करने से छूट – किन्हें नहीं भरना होगा ITR?

यदि निम्नलिखित चार शर्तें पूरी होती हैं, तो सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती:

  1. उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

  2. इनकम केवल पेंशन और ब्याज (interest) से होनी चाहिए, और वह भी उसी बैंक में हो, जिसमें पेंशन आती है।

  3. संबंधित बैंक में एक घोषणा (Declaration) दी हो।

  4. बैंक द्वारा सेक्शन 194P के तहत TDS कटौती की गई हो।

⚠️ यदि आप इन शर्तों में नहीं आते हैं:

तो आपको ITR फाइल करना होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, यह आपकी आय के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे जानिए ITR फॉर्म की जानकारी:

📄 ITR Forms जो सीनियर सिटीजन भर सकते हैं:

ITR-1 (सहज)यदि आपकी आय साधारण है

  • कुल आय ₹50 लाख तक हो (पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज, डिविडेंड आदि)।

  • कृषि आय ₹5000 तक हो।

  • यह फॉर्म नहीं भर सकते यदि:

    • आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं।

    • आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं।

    • आपके पास विदेशी संपत्ति या बैंक खाता है।

    • आपकी आय विदेशी स्रोतों से है।

ITR-2

  • जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है।

  • यदि ITR-1 के लिए पात्र नहीं हैं।

ITR-3

  • जिनकी आय बिजनेस/प्रोफेशन से होती है।

  • HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए भी लागू।

ITR-4 (सुगम)यदि आय अनुमानित आधार पर होती है

  • ₹50 लाख तक की कुल आय, जिसमें बिजनेस/प्रोफेशन की आय शामिल हो।

  • सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के तहत आती हो।

  • लेकिन यह फॉर्म नहीं भर सकते, यदि:

    • आप कंपनी के डायरेक्टर हैं।

    • अनलिस्टेड शेयर रखते हैं।

    • विदेश में संपत्ति या साइनिंग अथॉरिटी है।

    • ESOP पर टैक्स डिफर्ड किया गया है।

    • आय ₹50 लाख से ज्यादा है।

🔍 जरूरी बात:

ITR-4 (Sugam) भरना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ एक आसान विकल्प है।

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