इनकम टैक्स: पत्नी को किराया देकर उठा सकते हैं टैक्स छूट, जानें कैसे मिलेगा यह लाभ

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इनकम टैक्स: पत्नी को किराया देकर उठा सकते हैं टैक्स छूट, जानें कैसे मिलेगा यह लाभ

मकान किराया भत्ता: अगर आप अपनी पत्नी को किराया देते हैं तो आपको एचआरए छूट का लाभ मिलता है। इस संबंध में कई अदालती फैसले आ चुके हैं, जिनमें स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।

मकान किराया भत्ता: करदाताओं के मन में कई तरह की दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। सरकार टैक्स प्रावधानों में कई तरह के बदलाव करती रहती है. हाउस रेंट (HRA) के तौर पर चुकाए गए पैसे पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अब एक और प्रावधान पर स्थिति साफ हो गई है कि कैसे आप अपनी पत्नी को किराया देकर टैक्स छूट पा सकते हैं. इस संबंध में कई अदालती फैसले आए हैं, जिन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। आइए समझते हैं कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए.

अंतरिम बजट में टैक्स सीमा बढ़ने की उम्मीद है

उम्मीद है कि अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर जनता को कुछ राहत दे सकती हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा सकता है. करदाताओं के लिए एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आप घर पर दावा कर सकते हैं, भले ही वह किसी के भी नाम पर हो। अगर घर आपकी पत्नी के नाम पर है, तो भी आप एचआरए का दावा करके कर राहत पा सकते हैं। आप अपनी पत्नी को किराया दे सकते हैं।

नये कर ढांचे में इसका लाभ नहीं मिल सकेगा

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कर व्यवस्था में एचआरए छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। आइए समझते हैं कि एचआरए के तहत छूट का लाभ कैसे उठाया जाए। इसके लिए आपको छह प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा.

इस तरह आपको फायदा होगा

  • सबसे पहले तो अगर आप अपनी पत्नी को किराया देते हैं तो आपको एचआरए के तहत लाभ मिल सकता है।
  • हाल ही में, अमन कुमार जैन के मामले में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कहा कि किराया पत्नी को दिया जा सकता है। साथ ही इस पर टैक्स छूट भी प्राप्त की जा सकती है.
  • इसके लिए पति-पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. साथ ही पत्नी को मकान किराए की रसीद भी पति को देनी होगी।
  • पत्नी को किराए से प्राप्त रकम को अपनी आय में दिखाना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करना होगा. भले ही उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो.
  • घर पर पूर्ण स्वामित्व पत्नी का होना चाहिए। यहां तक ​​कि पति भी इसके स्वामित्व में हिस्सा नहीं ले सकता.
  • टैक्स छूट पाने के लिए करदाता को फॉर्म 12बीबी के साथ रेंट एग्रीमेंट और रसीदें दिखानी होंगी.
  • इन रसीदों में किरायेदार का नाम, मकान मालिक का नाम, किराए की रकम, मकान मालिक के हस्ताक्षर और पैन कार्ड शामिल होना चाहिए।

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