Income Tax Rule: बड़ी खबर! बच्चों की पढ़ाई पर मिलेगी 2.88 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ; नियमों में हुआ बदलाव

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PC: saamtv

सरकार ने नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई नियम लागू किए हैं। अब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए टैक्स फ्री लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे एजुकेशन लोन लेने वालों को राहत मिली है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च के लिए मिलने वाले अलाउंस पर टैक्स फ्री लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे कई लोगों को राहत मिली है।

इस नए नियम के तहत, अगर दो बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए टैक्स छूट बढ़ाकर 2.88 लाख रुपये प्रति साल कर दी गई है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। स्टूडेंट्स का एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया है। यह लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों तक लागू है।

किसे मिलेगा फायदा?

इन अलाउंस के लिए सिर्फ़ सैलरी पाने वाले लोग ही क्लेम कर सकते हैं। इन अलाउंस का क्लेम सिर्फ़ दो बच्चों के लिए किया जा सकता है। यह रकम एम्प्लॉई के CTC में शामिल होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी स्लिप पर इस अलाउंस का ज़िक्र नहीं है, तो आप ITR फाइल करते समय इसे क्लेम नहीं कर सकते। आपकी कंपनी को यह अलाउंस आपकी सैलरी में शामिल करना चाहिए था। यह छूट सिर्फ़ उन टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिन्होंने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है। नए टैक्स सिस्टम में लोगों को यह फ़ायदा नहीं मिलेगा।

अगर आपके दो बच्चे हैं, तो उनमें से एक के लिए एजुकेशन अलाउंस 3000 रुपये होगा। इस हिसाब से, दो बच्चों के लिए अलाउंस हर साल 72,000 रुपये होगा। 9000 के हॉस्टल अलाउंस के हिसाब से आपके पास 2,16,000 रुपये होंगे। तो, आपको कुल 2.88 तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इससे आपकी टैक्सेबल सैलरी काफ़ी कम हो सकती है।

अगर आप 30 परसेंट टैक्स सिस्टम में हैं, तो आप 2.88 लाख रुपये की छूट पर 83,520 रुपये तक बचा सकते हैं।

अगर ये अलाउंस आपके CTC में शामिल नहीं हैं, तो इन्हें लेना ज़रूरी है। इसके बाद ही आपको टैक्स का फ़ायदा मिलेगा।

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