एक घर में कितने गैस सिलेंडर रख सकते हैं? लिमिट पार करने पर 7 साल की जेल, पढ़ें नियम

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मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। शिपिंग ट्रैफिक में रुकावट की वजह से पूरे देश में LPG सिलेंडर की कमी हो गई है। लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग घर पर ही सिलेंडर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे लोगों का यह फैसला न सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैर-कानूनी भी है। सरकार और तेल कंपनियों ने LPG कनेक्शन और सिलेंडर को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अगर इन नियमों को तोड़ा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति जेल भी जा सकता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं।

एक घर, एक कनेक्शन का नियम
भारत में LPG कनेक्शन को लेकर एक घर, एक कनेक्शन का नियम लागू है। एक घर में सिर्फ एक ही LPG कनेक्शन वैलिड माना जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की इंडेन गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की HP गैस और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भारत गैस ग्राहकों को कनेक्शन देती हैं। अगर किसी ग्राहक के पास पहले से एक कंपनी का कनेक्शन है, तो उसी पते पर दूसरी कंपनी से कनेक्शन लेना नियमों के खिलाफ माना जाता है। हालांकि, ग्राहक एक ही कंपनी से डबल सिलेंडर कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें एक कनेक्शन पर दो सिलेंडर मिलते हैं।

एक घर में कितने सिलेंडर रखना कानूनी है?
नियमों के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक कनेक्शन पर दो सिलेंडर रखना आम बात है। उनमें से एक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दूसरे को रिज़र्व के तौर पर रखा जा सकता है। साथ ही, एक उपभोक्ता एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 15 घरेलू सिलेंडर ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना वैलिड परमिट के ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर या 40 kg से ज़्यादा LPG जमा करता है, तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।

जमाखोरों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है
अगर कोई व्यक्ति अपने घर में लिमिट से ज़्यादा गैस सिलेंडर रखता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई गैर-कानूनी तरीके से सिलेंडर रखता या ब्लैक मार्केटिंग करता पाया जाता है, तो उसका गैस कनेक्शन कैंसिल किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में, यह अपराध एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत माना जाता है। इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए, घर में सिलेंडर जमा करने से बचना चाहिए।

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