GPF Rules: सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर GPF की रकम किसे मिलेगी? जानें सरकार के ज़रूरी नियम

PC: HINDUSTAN
सरकारी कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में जमा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह रकम भविष्य में काम आ सके। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो GPF अकाउंट में पैसा किसे मिलेगा? परिवार वालों को या नॉमिनी को? केंद्र सरकार ने इस बारे में ज़रूरी नियम बताए हैं।
सरकार की तरफ से 29 अक्टूबर को दी गई जानकारी
मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज़ एंड पेंशन्स ने 29 अक्टूबर, 2026 को एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद GPF अकाउंट में पैसा किसे मिलेगा। नियम बताए गए हैं कि अगर कर्मचारी को मौत से पहले GPF का पैसा नहीं मिला है और अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही उसकी मौत हो गई है तो ऐसी स्थिति में पैसा किसे दिया जाना चाहिए।
GPF का फायदा किसे मिलता है?
GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेविंग्स स्कीम है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS के तहत आते हैं, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन, NPS और UPS स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को GPF की सुविधा नहीं मिलती है।
कर्मचारी की मौत के बाद किसे मिलेगा पैसा?
अगर कर्मचारी ने अपने परिवार में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, तो उसकी मौत के बाद GPF का पैसा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी हैं, तो फॉर्म में बताई गई रकम के हिसाब से रकम बांटी जाएगी। लेकिन अगर कर्मचारी ने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो GPF का पैसा परिवार के योग्य सदस्यों को बराबर दिया जाएगा। साथ ही, परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर किया गया नॉमिनेशन तब स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब परिवार का कोई योग्य सदस्य हो।
किस परिवार को पैसा नहीं मिलेगा?
सरकार ने GPF का पैसा पाने के लिए कुछ नियम तय किए हैं। इसके मुताबिक, इन लोगों को इस रकम का हिस्सा नहीं मिलेगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के बेटे, शादीशुदा बेटियां जिनके पति जीवित हों, इसलिए परिवार के हर व्यक्ति को GPF का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकारी नियमों के मुताबिक योग्य होना ज़रूरी है। साथ ही, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के बेटे की मौत उससे पहले हो गई है, तो उस बेटे की पत्नी और बच्चों को भी GPF का पैसा मिल सकता है।
GPF का पैसा देने से पहले क्या चेक किया जाएगा?
किसी कर्मचारी की मौत के बाद GPF का पैसा जारी करने से पहले, ऑफिस का हेड या अकाउंट्स ऑफिसर सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। इसमें कर्मचारी का GPF अकाउंट, जॉब डिटेल्स और नॉमिनी का नाम चेक करना शामिल होगा। यह भी पक्का किया जाएगा कि पैसा पाने के लिए कौन एलिजिबल है। सभी चेक पूरे होने के बाद ही संबंधित लोगों को पैसा जारी किया जाएगा।
