इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मंथली पेंशन को लेकर हुआ अहम फैसला

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PC: india tv hindi

रेलवे कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है, जिसमें UPS की एलिजिबिलिटी, कर्मचारी और सरकारी योगदान, पेंशन का कैलकुलेशन, फैमिली पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) और UPS से NPS में जाने के नियम शामिल हैं।

UPS के तहत कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रेलवे कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कम से कम 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलने का प्रावधान है। जबकि 25 साल की एलिजिबल सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें पूरी पक्की पेंशन मिल सकती है। कर्मचारियों को 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन भी दिया गया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से NPS के तहत UPS स्कीम लागू की थी। UPS को केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट में फेज में लागू किया जा रहा है, और अब इंडियन रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह स्कीम लागू कर दी है।

कौन से रेलवे कर्मचारी UPS के तहत आएंगे?
रेलवे के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए हैं और NPS के तहत आते हैं, वे UPS के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि, कैजुअल या डेली वेज कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और कुछ कैटेगरी के कर्मचारी जो दूसरे पेंशन नियमों के तहत आते हैं, वे UPS के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। UPS के तहत रेलवे और कर्मचारियों दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। रेलवे कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10 परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा।

कर्मचारी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे?
जो रेलवे कर्मचारी UPS में शामिल हुआ है, उसे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10 परसेंट अपने पर्सनल UPS अकाउंट में जमा करना होगा। अगर कर्मचारी प्रोबेशन पर है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डेप्युटेशन पर है, तो भी उसका कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा। रेलवे की तरफ से किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन भी नियमों के मुताबिक जारी रहेगा। खास बात यह है कि रेलवे कर्मचारी के पास अपनी सर्विस के दौरान एक बार UPS से NPS में स्विच करने का ऑप्शन होगा। हालांकि, एक बार NPS चुनने के बाद, उसे UPS में वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी। UPS के तहत किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके कानूनी जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलने का प्रावधान है। यह रकम कर्मचारी को मिलने वाली पक्की पेंशन का 60 प्रतिशत होगी। UPS के तहत मिलने वाली पेंशन और फैमिली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) देने का भी प्रावधान है।

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