EPFO Update: ज़रूरी खबर! PF निकालने के बदल गए हैं नियम, क्या यह फॉर्म नहीं भरने पर पैसे अटक जाएंगे?

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अभी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने कई ज़रूरी बदलाव किए हैं। इसमें अब एम्प्लॉई को PF निकालते समय एक अलग फॉर्म भरना होगा। पहले PF अकाउंट होल्डर फॉर्म 15G और 15H भरकर अपने अकाउंट से PF का पैसा निकाल सकते थे, अब इसमें एक ज़रूरी बदलाव किया गया है। यानी आपको ये दोनों फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है।

EPFO ने अब सभी उम्र के एम्प्लॉई के लिए 121 भरना ज़रूरी कर दिया है। यानी अब एम्प्लॉई को PF निकालते समय फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 भरना ज़रूरी होगा। यह खबर सीनियर सिटिजन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले PF अमाउंट पर TDS नहीं लगता था। अब ये दोनों फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं। साथ ही, सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म 121 भरना भी ज़रूरी कर दिया गया है।

बदलते नियमों के मुताबिक, यह फॉर्म भरने से जिन एम्प्लॉई की सालाना इनकम टैक्स लिमिट से कम है और उन्हें अब नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ PF के लिए ही नहीं बल्कि बैंक के दूसरे कामों के लिए भी किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जिनका PF अकाउंट पुराना है और काफी समय से बंद है। वे अब वह अकाउंट खोल पाएंगे। पहले, पुराने कर्मचारी UNA नंबर न होने की वजह से अपना PF अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब यह समस्या हल हो गई है। आप सिर्फ अपनी आधार जानकारी का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट फिर से चालू कर सकते हैं।

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