EPFO Update: EPFO ​​का बड़ा फैसला! आपकी सहमति के बिना नहीं कटेगा PF, इतने रुपए PF कटना हुआ अनिवार्य

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PC: India Today

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने करीब 8 करोड़ मेंबर्स के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, PF कंट्रीब्यूशन लिमिट अब 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी गई है। इस बीच, PF से पैसे निकालने का प्रोसेस भी आसान कर दिया गया है। इन बदलावों से देश भर के लाखों एम्प्लॉई को फायदा होगा।

नए नियमों के मुताबिक, 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पर 12 परसेंट PF कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होगा। इसके मुताबिक, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का ज़रूरी कंट्रीब्यूशन 1800 रुपये होगा। जिन एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, उनके लिए एडिशनल PF कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं होगा। हालांकि, एम्प्लॉई रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए अपनी मर्ज़ी से PF अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर सकेंगे।

PF से पैसे निकालने के प्रोसेस में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले की 13 अलग-अलग कैटेगरी को घटाकर सिर्फ 3 बड़ी कैटेगरी कर दिया गया है। इनमें ज़रूरी ज़रूरतें, घर से जुड़ी ज़रूरतें और खास हालात शामिल हैं। बीमारी, पढ़ाई, शादी, घर खरीदने या बनवाने जैसे कामों के लिए PF निकालना अब आसान हो जाएगा। EPFO ​​के नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारी एलिजिबल रकम का 100 परसेंट निकाल सकेंगे। हालांकि, कुल कंट्रीब्यूशन का कम से कम 25 परसेंट अकाउंट में रखना ज़रूरी होगा। इस नियम के पीछे का मकसद रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना बताया जा रहा है।

EPFO के नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारी एलिजिबल रकम का 100 परसेंट निकाल सकेंगे। हालांकि, कुल कंट्रीब्यूशन का कम से कम 25 परसेंट अकाउंट में रखना ज़रूरी होगा। इस नियम के पीछे का मकसद रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना बताया जा रहा है। इस बीच, एम्प्लॉयर्स के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। EPFO ​​स्कीम 2026 के तहत, हर एम्प्लॉयर को 15 दिनों के अंदर फॉर्म-V जमा करना होगा। इस फॉर्म में आधार नंबर, पैन नंबर, UAN नंबर, कुल सैलरी और EPF की जानकारी देनी होगी।

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