EPFO नियम: कितने साल की नौकरी के बाद निकाल सकते हैं पीएफ, जानिए क्या हैं नियम

SAA

EPFO नियम: हर महीने कर्मचारी के वेतन का कुछ प्रतिशत उनके पीएफ खाते में जाता है, इसके अलावा कंपनी भी अपना हिस्सा देती है।

पीएफ का पैसा आमतौर पर रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है, तब आपके हाथ में अच्छी खासी रकम होती है। EPFO ने रिटायरमेंट की उम्र 55 साल तय की है.

कई लोगों को शादी या किसी अन्य कारण से पीएफ खाते से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे लेकर भी नियम बनाए गए हैं।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक अवधि तय की गई है. अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग मानदंड हैं। आप रिटायरमेंट से एक साल पहले अपनी 90 फीसदी पीएफ रकम निकाल सकते हैं.

अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वह दो महीने बाद पीएफ की पूरी रकम निकाल सकता है। शादी, शिक्षा, मेडिकल, घर और जमीन खरीदने आदि के लिए पीएफ निकाला जा सकता है।

यदि आप नौकरी के पांच साल के भीतर पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो आपकी निकासी राशि पर टीडीएस काटा जाता है। ऐसा तब होता है जब आप 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालते हैं. बिना पैन के टीडीएस 30 फीसदी तक कम किया जा सकता है.

पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर उमंग ऐप के जरिए भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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