EPFO Pension Rules: PF निकालते समय कितना TDS कटता है? हर कर्मचारी को पता होने चाहिए ये नियम

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कई कर्मचारियों का मानना ​​है कि EPF निकालते समय अगर TDS नहीं कटा है, तो पूरी रकम टैक्स-फ्री है। लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, TDS नहीं कटा है और डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा है, ये दो अलग-अलग बातें हैं। आखिरी टैक्स जो देना है, वह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय तय होता है।

अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल या उससे ज़्यादा लगातार सर्विस पूरी कर ली है, तो आम तौर पर उसके EPF अमाउंट को निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लगातार सर्विस का मतलब 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करना नहीं है। नौकरी बदलने के बाद, पुरानी कंपनी से नई कंपनी के अकाउंट में EPF ट्रांसफर करना भी लगातार सर्विस में गिना जाता है। इसलिए, कुल 5 साल का समय पूरा करने के बाद EPF विड्रॉल टैक्स-फ्री होता है।

हालांकि, अगर 5 साल से पहले EPF निकाला जाता है, तो अमाउंट अक्सर टैक्स-फ्री होता है। ऐसे में, 50,000 रुपये तक के अमाउंट पर TDS नहीं कटता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमाउंट टैक्स-फ्री है। ITR फाइल करते समय टोटल इनकम पर टैक्स लग सकता है। अगर 5 साल से पहले निकाली गई रकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है और पैन कार्ड अप-टू-डेट है, तो 10% TDS काटा जाता है। अगर पैन कार्ड नहीं है, तो ज़्यादा रेट से TDS लग सकता है।

कुछ खास हालात में, 5 साल पूरे होने से पहले भी छूट मिल सकती है। गंभीर बीमारी की वजह से सर्विस खत्म होने, कंपनी बंद होने या कर्मचारी के कंट्रोल से बाहर के कारणों से सर्विस खत्म होने पर EPF निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। साथ ही, सेक्शन 80C के तहत लिए गए टैक्स डिडक्शन पर फिर से विचार किया जा सकता है।

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