EPFO : तय हो गई है शादी, तो PF का पैसा कैसे निकालें? EPFO ​​का यह नियम अभी पढ़ लें

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आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि पैसे बचाना मुश्किल हो गया है। इसलिए, सभी कर्मचारी अपनी सैलरी से सीधे PF में पैसे जमा करने का ऑप्शन चुनते हैं। इसमें आपको शादी के समय पैसे की ज़रूरत होती है। उस समय आप अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने यह ज़रूरी सुविधा दी है। EPFO ​​के नियमों के मुताबिक, अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए EPF अकाउंट से एडवांस में रकम निकालने की इजाज़त दी जाती है। हाल ही में, EPFO ​​ने एक बार फिर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट की मदद से इस सुविधा के बारे में जानकारी दी है।

EPFO के नियमों के मुताबिक, एलिजिबल सदस्यों को शादी के लिए कुल पांच बार PF एडवांस निकालने की इजाज़त है। हर बार जब आप पैसे निकालते हैं, तो EPFO ​​द्वारा तय शर्तों और योग्यताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है। यह सुविधा सिर्फ़ आपकी अपनी शादी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल आपके बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए भी किया जा सकता है।

रकम की बात करें तो, EPF अकाउंट में एलिजिबल बैलेंस का 75 परसेंट शादी के लिए एडवांस के तौर पर निकाला जा सकता है। लेकिन अकाउंट में 25 परसेंट रखना ज़रूरी है। असल में जो रकम मंज़ूर होगी, वह मेंबर के मौजूद PF बैलेंस और EPFO ​​के ऑफिशियल नियमों के हिसाब से तय होती है।

ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, मेंबर को UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO ​​मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना चाहिए। फिर ऑनलाइन सर्विसेज़ पर क्लिक करें। इसमें क्लेम ऑप्शन चुनें। बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, PF एडवांस (फॉर्म-31) में मैरिज ऑप्शन चुनें। वहां जितना अमाउंट चाहिए, वह डालें। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें और सबमिट करें।

इस प्रोसेस के लिए, एक एक्टिव UAN, शादी का इनविटेशन लेटर, आधार, PAN, बैंक KYC और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए। इसलिए, अगर शादी के लिए फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो EPFO ​​की यह सुविधा एलिजिबल मेंबर के लिए बड़ी मदद हो सकती है।

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