EPFO 3.0: कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर! अब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा; क्या पेंशन पर पड़ेगा असर? पढ़ें नए नियम

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PC: saamtv

EPFO जल्द ही कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। EPFO ​​3.0 जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इससे PF से जुड़े सभी काम आसान हो जाएंगे। आप ATM या UPI के ज़रिए PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इससे रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन पर असर पड़ सकता है।

कर्मचारी अपनी सैलरी का एक तय अमाउंट EPF अकाउंट में जमा करते हैं। वे इसका 75 परसेंट निकाल सकते हैं। इस बीच, इससे आपकी सर्विस पर असर पड़ेगा और पेंशन पर भी असर पड़ेगा।

EPF और EPS में अंतर

ATM से सिर्फ़ PF निकाला जा सकता है। इसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान होता है। PF निकालने की मैक्सिमम लिमिट 75 परसेंट है। आप इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते।

पेंशन फंड

पेंशन में अमाउंट बिल्कुल अलग होता है। आप ATM से पेंशन अमाउंट नहीं निकाल सकते। इसी वजह से पेंशन एलिजिबिलिटी EPF में जमा अमाउंट पर नहीं बल्कि EPS में सर्विस के समय पर तय होती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

कोर इंटेग्रा में कंप्लायंस एडवाइजरी के हेड मुनाब अली बैक के मुताबिक, PF से पैसे निकालने से कर्मचारी की सर्विस की अवधि पर कोई असर नहीं पड़ता है। इससे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन या पेंशन पाने की एलिजिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर कोई 50 साल का कर्मचारी PF का पैसा निकाल भी लेता है, तो EPS पर कोई असर नहीं पड़ता है। कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। वे पेंशन के हकदार बने रहेंगे।

अगर पूरी रकम निकाल ली जाए तो क्या होगा?

बहुत से लोग अपने PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी पेंशन पर असर पड़ेगा। लेकिन EPF और EPS दोनों अलग-अलग हैं। इसलिए, एक अकाउंट से पैसे निकालने पर दूसरे अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ता है।

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