EPFO 3.0: कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर! UPI से कितना PF का पैसा निकाल सकते हैं? पढ़ें EPFO के नियम

PC: AajTak
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) को लेकर एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें एम्प्लॉई कुछ ही सेकंड में अपना PF अमाउंट निकाल सकेंगे। लेकिन आप अपना PF कितना निकाल सकते हैं और इसके क्या नियम हैं? इस बारे में एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है।
हर एम्प्लॉई भविष्य में पैसे की दिक्कतों से बचने के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा EPFO में जमा करता है। पिछले कुछ सालों से एम्प्लॉई अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा EPFO में जमा कर रहे हैं। इस PF का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा, आप अपनी सुविधा के हिसाब से यह पैसा निकाल सकते हैं। पहले, यह पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी। अब आप यह पैसा UPI की मदद से या ATM से निकाल सकते हैं।
आप ATM से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO 3.0 के नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉई अपने EPF अमाउंट का 50% से 75% UPI या ATM के ज़रिए निकाल सकते हैं। एम्प्लॉई को एक बार में पूरा PF निकालने की इजाज़त नहीं है। इसमें इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपको भविष्य में पूरी रकम निकालने की इजाज़त मिलेगी। क्योंकि PF का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के लिए रखा जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं।
EPFO 3.0 के पैसे निकालने के नियम
कर्मचारी UPI और ATM की मदद से अपने कुल EPF अमाउंट का 50 से 75 परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुल EPF अमाउंट का 25 परसेंट अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे की दिक्कत न हो। साथ ही, सेल्फ-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यानी अब आप 5 लाख तक का अमाउंट निकाल सकते हैं।
किन हालात में आप PF का पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपको सेहत से जुड़ी शिकायतें, कुछ इमरजेंसी, हायर एजुकेशन का खर्च, शादी का खर्च और घर खरीदने या बनाने की ज़रूरत हो तो आप PF इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं।
