DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, अब कितनी होगी पेंशन?

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PC: navarashtra

केंद्र सरकार के 'डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर' ने 22 मई को एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के ज़रिए केंद्र सरकार ने बहुत राहत का काम किया है। इसे सीनियर रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ज़रूरी खबर माना जा रहा है। सरकार ने इस ग्रुप के लिए 'डियरनेस रिलीफ' या DR बढ़ाने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला उन रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके एलिजिबल परिवारों पर लागू है जो अभी भी '5th Central Pay Commission' के तहत हैं। डियरनेस रिलीफ की ये नई दरें 1 जुलाई, 2025 और 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी।

किसे मिलेगा फ़ायदा?

यह बदला हुआ 'डियरनेस रिलीफ (DR)' सिर्फ़ रिटायर्ड CPF बेनिफिशियरी और उनके एलिजिबल परिवारों की एक लिमिटेड कैटेगरी को ही मिलेगा। पहली कैटेगरी में वे सर्वाइविंग CPF बेनिफिशियरी शामिल हैं जो 18 नवंबर, 1960 और 31 दिसंबर, 1985 के बीच रिटायर हुए थे और जिन्हें अभी ओरिजिनल एक्स-ग्रेटिया पेमेंट मिल रहा है। इन लोगों के लिए, DR की नई दरें इस तरह होंगी:

1 जुलाई, 2025 से 474% लागू
1 जनवरी, 2026 से 483% लागू
दूसरी कैटेगरी में मृतक CPF बेनिफिशियरी की विधवाएं और योग्य डिपेंडेंट बच्चे शामिल हैं; और वे कर्मचारी जो 18 नवंबर, 1960 से पहले रिटायर हुए थे और अभी 'एक्स-ग्रेटिया' रकम पा रहे हैं। इस ग्रुप के लिए, DR की नई दरें इस तरह होंगी:

1 जुलाई, 2025 से 466% लागू
1 जनवरी, 2026 से 475% लागू
क्योंकि ये दरें पिछली तारीख से (जुलाई 2025 और जनवरी 2025 से) लागू होंगी, इसलिए पिछले महीनों का बकाया भी योग्य बेनिफिशियरी को पूरा दिया जाएगा।

कैलकुलेट करते समय ध्यान रखने वाली बातें
सरकार ने साफ़ किया है कि DR कैलकुलेट करते समय, अगर किसी रकम का जवाब फ्रैक्शनल टर्म्स में है, यानी पैसे में, तो नियमों के मुताबिक, रकम को “अगले पूरे रुपये” तक राउंड अप किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कैलकुलेशन के बाद रकम 200.15 है, तो उसे 201 माना जाएगा। सरकार ने आगे कहा है कि, हर मामले में, DR का कैलकुलेशन सही हो, यह पक्का करने की ज़िम्मेदारी पेंशन देने वाली संस्थाओं और सरकारी बैंकों की रहेगी।

यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि DR में यह बढ़ोतरी सिर्फ़ कुछ चुने हुए सीनियर सिटिज़न्स के ग्रुप पर लागू है, जिन्हें पुरानी CPF स्कीम के तहत एक्स-ग्रेशिया अमाउंट मिल रहा है। दूसरी ओर, रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स जो 7th Pay Commission के दायरे में आते हैं, उनके लिए उनका DA और DR अभी 60% की दर से फिक्स है (यह दर 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी)।

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