Budget 2025: नए टैक्स रेट्स के अनुसार कितनी कमाई पर कितना देना होगा टैक्स, सरल शब्दों में समझें यहाँ
Feb 1, 2025, 14:14 IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के विकास को गति देने में लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग के महत्व पर जोर दिया। एक महत्वपूर्ण घोषणा में, सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। वेतनभोगी करदाताओं के लिए, छूट की सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये है।
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब और संशोधित दरों की घोषणा की।
बजट 2025: नए टैक्स स्लैब पुराने से कैसे भिन्न होंगे?
नया टैक्स स्लैब
Income Range | Tax Rate |
---|---|
₹0 से ₹4 लाख | Nil |
₹4 लाख से ₹8 लाख | 5% |
₹8 लाख से ₹12 लाख | 10% |
₹12 लाख से ₹16 लाख | 15% |
₹16 लाख से ₹20 लाख | 20% |
₹20 लाख से ₹24 लाख | 25% |
₹24 लाख से अधिक | 30% |
पुराने टैक्स स्लैब्स
Income Range | Tax Rate |
---|---|
₹3,00,000 तक | Nil |
₹3,00,001 से ₹7,00,000 | 5% (धारा 87A के अंतर्गत ₹7 लाख तक कर छूट) |
₹7,00,001 से ₹10,00,000 | 10% |
₹10,00,001 से ₹12,00,000 | 15% |
₹12,00,001 से ₹15,00,000 | 20% |
₹15,00,000 से अधिक | 30% |
पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब
Income Range | Tax Rate | |
---|---|---|
₹2,50,000 तक | Nil | |
₹2,50,001 से ₹7,00,000 | 5% | |
₹7,00,001 से ₹10,00,000 | 10% | |
₹10,00,001 से ₹12,00,000 | 15% | |
₹12,00,001से ₹15,00,000 | 20% | |
₹15,00,000 से अधिक | 30% |