बजट 2024: एनपीएस में मिल सकती है राहत, बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान

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बजट 2024: अंतरिम बजट में इस संबंध में कुछ घोषणाएं होने की संभावना है

बजट 2024: सरकार 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर प्रोत्साहन बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और अधिक आकर्षक बना सकती है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) के साथ कर्मचारियों के योगदान के लिए कराधान के मोर्चे पर समानता का अनुरोध किया है। अंतरिम बजट में इस संबंध में कुछ घोषणाएं होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनका छठा बजट होगा.

क्या थी मांग?

वर्तमान में कर्मचारियों के लिए फंड जमा करने में नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है, कॉरपोरेट्स मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तक योगदान करते हैं और एनपीएस योगदान के लिए कर से मुक्त होते हैं, जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12 प्रतिशत है।

डेलॉइट की बजट अपेक्षाओं के अनुसार, एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत बढ़ाने और 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर कर का बोझ कम करने के लिए एनपीएस का वार्षिकी हिस्सा 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कर-मुक्त होगा।

वित्तीय सलाहकार और ऑडिट सेवा कंपनी डेलॉइट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से प्राप्त आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े। वर्तमान में 60 प्रतिशत एकमुश्त निकासी कर मुक्त है।

नई टैक्स व्यवस्था में राहत मिलेगी

नए टैक्स सिस्टम के तहत एनपीएस योगदान पर टैक्स छूट की भी मांग हो रही है. वर्तमान में, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत किसी व्यक्ति के एनपीएस में 50,000 रुपये तक के योगदान को पुरानी कर प्रणाली के तहत छूट मिलती है, लेकिन नई कर प्रणाली के तहत नहीं। पुराने टैक्स सिस्टम में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स राहत मिलती है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसके सुधार के उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है.

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