PF से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट! अब TDS कटौती के लिए भरना होगा नया फॉर्म

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PC: TV9 BHARATVARSHA

अगर आप PF से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। PF की रकम पर TDS कटौती से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में बदलाव हुआ है। टैक्स ईयर 2026-27 से, एलिजिबल कर्मचारियों को TDS से छूट पाने के लिए पुराने फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए, PF निकालने से पहले नए नियमों और अपनी एलिजिबिलिटी को समझना ज़रूरी है।

फॉर्म 15G और 15H की जगह अब फॉर्म 121
पहले, PF से पैसे निकालते समय एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा किया जा सकता था। इस फॉर्म का इस्तेमाल यह रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता था कि अगर संबंधित व्यक्ति की अनुमानित सालाना टैक्सेबल इनकम नहीं है तो TDS न काटा जाए। फॉर्म 15G का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के एलिजिबल लोगों के लिए किया जाता था, जबकि फॉर्म 15H का इस्तेमाल सीनियर सिटिजन के लिए किया जाता था। लेकिन, यह बताया गया है कि टैक्स ईयर 2026 से 27 तक EPF से पैसे निकालते समय TDS छूट के लिए Form 121 इस्तेमाल करने का नया सिस्टम लागू किया गया है।

क्या Form 121 भरने से PF टैक्स-फ्री हो जाएगा?
Form 121 भरने से PF की पूरी रकम अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाती। यह फॉर्म उन एलिजिबल लोगों के लिए है जो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद TDS न काटने की रिक्वेस्ट करते हैं। यह ज़रूरी है कि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित कुल इनकम पर कोई टैक्स न देना हो और दूसरी ज़रूरी शर्तें पूरी हों।

यह व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 393(6) के तहत बताई गई है। यह एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो गया है। इसके लिए वैलिड PAN होना ज़रूरी है और दी गई जानकारी में कहा गया है कि नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs) इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। पता चला है कि EPFO ​​ने Form 121 के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के साथ-साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई-साइन की सुविधा देने के बारे में निर्देश दिए हैं। इससे पहचान और एप्लीकेशन के प्रोसेस को चेक करना आसान हो सकता है।

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