Ration Card धारकों के लिए बड़ी खबर: e-KYC अनिवार्य, 'मिशन सुधार' के तहत काटे जा रहे अपात्रों के नाम; जानें सभी जरूरी अपडेट्स

PC: Prabhat khabar
देशभर के राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव और गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाना और फर्जी/अपात्र कार्डों को रद्द कर केवल वास्तविक और पात्र गरीबों तक मुफ्त/रियायती खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है।
यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो इन 4 बड़े अपडेट्स पर तुरंत ध्यान दें:
1. राशन कार्ड e-KYC बेहद जरूरी:
बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन: राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
कैसे कराएं e-KYC?
ऑफलाइन: अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop / FPS) पर जाकर e-PoS मशीन पर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आइरिस) सत्यापन कराएं।
ऑनलाइन/मोबाइल: एनआईसी (NIC) के ऐप 'Mera eKYC' / 'Mera Ration' और Aadhaar Face RD की मदद से घर बैठे भी फेस स्कैन कर e-KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
ई-केवाईसी न कराने पर नुकसान: जिन सदस्यों की e-KYC पेंडिंग रहेगी, उनका नाम राशन कार्ड से अस्थाई रूप से काटा जा सकता है या राशन का उठाव रोका जा सकता है।
2. 'मिशन सुधार' अभियान: अपात्र और फर्जी कार्डों पर गाज:
आय सीमा और संपत्तियों की जांच: केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 'मिशन सुधार' व विशेष सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं।
इन लोगों के राशन कार्ड होंगे रद्द:
निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाने वाले परिवार।
आयकरदाता (Taxpayers), चार पहिया वाहन या पक्का 3-कमरों वाला मकान रखने वाले परिवार।
लंबे समय से निष्क्रिय, मृतक या स्थानांतरित हो चुके लाभार्थियों के नाम।
हाल ही में सत्यापन के दौरान विभिन्न राज्यों में लाखों अपात्र कार्डों को निरस्त कर जरूरतमंद नए परिवारों को जोड़ा गया है।
3. 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) की सुविधा:
प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत: देश के किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक, देश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है।
यदि आप काम के सिलसिले में दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो आपको राशन या e-KYC के लिए अपने गांव जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें?
ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया: नए बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वहीं, नवविवाहिता का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र और पिता के राशन कार्ड से नाम हटने का कटिंग सर्टिफिकेट (Deletion Certificate) जमा करना होता है।
इसे आप अपने राज्य के PDS/e-District पोर्टल या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
सावधान रहें :
सोशल मीडिया पर राशन कार्ड धारकों को बिना किसी आधार के "₹9,000 विशेष अनुदान" या "1 नवंबर से मुफ्त राशन बंद" होने जैसी फर्जी खबरें (Fake News) फैलाई जा रही हैं। ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (nfsa.gov.in) या अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
