अब दोपहिया चालकों के लिए बड़े बदलाव – जानिए क्या हुआ नया नियम!

दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट चलना अब और महंगा पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें दोपहिया चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब हेलमेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर न केवल चालान जारी किया जाएगा, बल्कि लाइसेंस को भी अमान्य या रद्द किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) सत्यवीर कटारा द्वारा सभी ट्रैफिक कर्मियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
हेलमेट न पहनने पर होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में लगभग 40% दोपहिया वाहन चालकों की थी। राजधानी में 611 चालकों की मौत हुई, जबकि 2,233 लोग घायल हुए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,551 लोगों की जान गई।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों की मौतों के प्रमुख कारणों में बिना हेलमेट चलाना या घटिया गुणवत्ता वाले हेलमेट का इस्तेमाल करना शामिल था। इसके अलावा, गलत दिशा में वाहन चलाना, तेज गति और रेड लाइट जंप करना भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजहें रहीं।
जानिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या हैं नियम
मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 129 के अनुसार, चार वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जो दोपहिया वाहन चला रहा है या पीछे बैठा है, उसे अच्छी गुणवत्ता वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
नियमों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के अधिकारी इस अपराध को दर्ज कर सकते हैं। एमवी अधिनियम की धारा 206 (4) के तहत, ट्रैफिक पुलिस चालक का लाइसेंस जब्त कर सकती है और इसे निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज सकती है।
ट्रैफिक पुलिस का निर्देश – नियमों का सख्ती से पालन करें
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करवाएं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरतेगी। यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो नियमों का पालन करें और अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनें ताकि आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।