April 1 Rule: LPG, टैक्स, PAN और रेलवे...! 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव, नए नियमों से आपकी जेब पर पड़ेगा असर

1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें नए नियम और कुछ बदलाव लागू होते हैं। साथ ही, इस साल कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आगे की खबरों में हम LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर इनकम टैक्स नियमों, पैन कार्ड प्रोसेस और रेलवे टिकट तक के नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में जानेंगे।
LPG में बदलाव
सबसे पहले LPG, ATF, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव की संभावना है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण फ्यूल मार्केट को पहले ही दबाव का सामना करना पड़ा था। ऐसे में तेल कंपनियां 1 अप्रैल से LPG सिलेंडर की नई कीमतों का ऐलान कर सकती हैं। इसका सीधा असर घर में LPG पर पड़ सकता है।
टैक्स में बदलाव
टैक्स नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। 'इनकम टैक्स एक्ट, 2025' 1 अप्रैल से लागू होगा। 1961 से चले आ रहे पुराने कानून में बदलाव किया जाएगा। इसके पीछे मकसद नए टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना है। टैक्सपेयर्स पर नियमों का बोझ कम होगा। इन बदलावों में Form 16 से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल होंगे। ITR फाइल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला Form 16 अब नहीं मिलेगा। इसकी जगह डॉक्यूमेंट का नया फॉर्मेट दिया जाएगा। साथ ही, Form 16A का नाम बदलकर Form 131 कर दिया जाएगा और इसे संबंधित तिमाही TDS स्टेटमेंट के 15 दिनों के अंदर देना ज़रूरी होगा।
PAN कार्ड के नियम
PAN कार्ड से जुड़े नियम भी सख्त हो जाएंगे। 1 अप्रैल, 2026 से एप्लीकेंट्स को PAN कार्ड बनवाते समय ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। पेंडिंग एप्लीकेशन को तुरंत पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रेलवे टिकट के नियम
इस बीच, रेल यात्रियों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल से अगर आप ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह लिमिट चार घंटे थी। अगर आप अपना टिकट आठ से 24 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको 50 परसेंट रिफंड मिलेगा, जबकि अगर आप इसे 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको 25 परसेंट की छूट मिलेगी। अगर आप अपना टिकट 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रिफंड मिलेगा।
