Utility news : अगर आपका इन 11 बैंकों में खाता है, तो आप TIN NSDL वेबसाइट पर नहीं दे पाएंगे टैक्स !
आप यदि ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक अहम जानकारी है। टैक्स पेमेंट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका बैंक टैक्स पेमेंट फैसिलिटी रूट से जुड़ा है या नहीं। बता दे की, केवल वे ग्राहक जिनके बैंक ई-पे टैक्स से जुड़े हैं या जिनके बैंक टिन-एनएसडीएल वेबसाइट से नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर चले गए हैं, वे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल पर कर भुगतान की नई सुविधा उपलब्ध है।
11 बैंकों की सूची
ऐक्सिस बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन बैंक
करूर वैश्य बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, नए टैक्स पोर्टल पर माइग्रेट करने वाले बैंकों के ग्राहकों को संबंधित बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा। अपने ग्राहकों को एक संदेश में, आईसीआईसीआई बैंक ने लिखा है कि आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक को नए कर सूचना संस्करण 2.0 में स्थानांतरित कर दिया है।
नए पोर्टल के लाभ
अगर कोई व्यक्ति ई-पे टैक्स के माध्यम से पैसा जमा करना चाहता है, तो वह डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस या एनईएफटी, पेमेंट गेटवे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड की मदद ले सकता है। NSDL करदाताओं को केवल नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के माध्यम से करों का भुगतान करने की अनुमति देता है।
नए टैक्स पोर्टल के नुकसान
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, कुछ सेवाओं पर नए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर शुल्क लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति एनईएफटी या आरटीजीएस और पेमेंट गेटवे के माध्यम से आयकर का भुगतान करता है, तो उसे कुछ शुल्क देना होगा। यदि कोई व्यक्ति फेडरल बैंक पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर का भुगतान करता है, तो उसे 0.85 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने पर 5-12 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है।