बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर लगाई रोक, दिया बड़ा आदेश
जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है, वहीं कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि कंपनी पाउडर का निर्माण कर सकेगी, लेकिन फिलहाल इसे बेच नहीं सकती है।
15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी को तत्काल प्रभाव से बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त द्वारा घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और एसजी डिगगे की पीठ ने बुधवार को एफडीए को मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से 3 दिनों के भीतर नए नमूने लेने का निर्देश दिया।
ताजा सैंपल लेने के बाद यह सैंपल 3 प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। जिसमें 2 सरकारी और 1 निजी प्रयोगशाला होगी। कोर्ट ने कहा कि सैंपल को सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी (पश्चिमी क्षेत्र), एफडीए लैब और इंटर टेक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा. उसके बाद उन्हें एक सप्ताह के भीतर इन प्रयोगशालाओं में अपनी रिपोर्ट देनी है।