Saurabh Murder Case: मुस्कान और साहिल का जेल में रो रो कर बुरा हाल, जेल अधीक्षक से हाथ जोड़ कर रहे ये मांग

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PC: news24online

मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और उसके दोस्त साहिल की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जमानत अर्जी पर 1 मई और हत्याकांड पर 9 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को ही मुस्कान और साहिल ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात कर जल्द से जल्द जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई। इस मुलाकात के दौरान मुस्कान और साहिल रो पड़े। जेल अधीक्षक ने दोनों को जमानत के संबंध में सरकारी वकील से बात करने को कहा।

शिमला और मनाली गए थे मुस्कान और साहिल
मुस्कान ने 3 मार्च को अपने दोस्त साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। सौरभ की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को नीले रंग के ड्रम में भर दिया और उन्हें छिपाने के लिए शव पर सीमेंट का घोल डाल दिया। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली गए थे।

हत्यारे मुस्कान और साहिल ने जेल अधीक्षक से मुलाकात की
पुलिस ने मामले के बाद साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया, जिन्हें 19 मार्च को अदालत में पेश किया गया और जेलर ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 27 मार्च को जब साहिल और मुस्कान के वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, तब जेल का आदेश लागू था और वे अभी भी रिमांड पर थे।

बुधवार को मुस्कान को दो अन्य महिला कैदियों के साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने की अनुमति दी गई, जब उसने आंसू भरी आंखों से विनती की कि "कृपया हमें जमानत दिलवा दीजिए..."। मुस्कान हाथ जोड़कर खड़ी थी और आंसू भरी आंखों से प्रार्थना कर रही थी: "कृपया, हमें जमानत दिलवा दीजिए"। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। सरकारी वकील अदालत में आएंगे और जमानत आवेदन पर रिपोर्ट देंगे।

मुस्कान और साहिल की ओर से 24 अप्रैल को पेश की गई जमानत याचिका में सरकारी वकील रेखा जैन ने दावा किया कि जमानत याचिका का मुख्य आधार हत्या के बाद केस दर्ज करने में हुई देरी है। उन्होंने दावा किया कि मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप साबित नहीं हो सकता क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए नोट पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई 9 मई को तय की।

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