Crime: दुकान में बिस्किट लेने गई नाबालिग के साथ दुकानदार ने किया शर्मनाक कृत्य, कोर्ट ने अब सुना दी ऐसी सजा..

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दुकान से बिस्कुट लेने गई नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। गंगाखेड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 2 वी.एम. सुंडाले की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 11 सितंबर को आरोपी को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने गंगाखेड़ थाने से एक नाबालिग लड़की को दुकान से बिस्कुट लेने आते समय ज़बरदस्ती पकड़ लिया, अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने घटना अपनी मां को बताई। लड़की की मां की शिकायत पर 11 अगस्त, 2025 को गंगाखेड़ थाने में आरोपी ओमकार उर्फ दाद्या गोपालराव साकट के खिलाफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक्ट के तहत छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था।
गंगाखेड पुलिस की तेज़ जांच में सफलता
घटना की तेज़ी से जांच की गई और सिर्फ़ 15 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फ़ाइल कर दी गई। जांच अधिकारी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एस. के. इंगले ने गंगाखेड के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की कोर्ट में मामले की जांच और मुकदमा चलाया।
सरकारी पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की जांच की गई।
पीड़िता की मां की गवाही और बर्थ रजिस्ट्रेशन के सबूत और जांच अधिकारी को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने आरोपी को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक्ट के तहत छेड़छाड़ का जुर्म साबित होने पर 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस मामले में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर डी.यू. दराडे के गाइडेंस में, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर एस.बी. पॉल ने केस की पैरवी की और पीड़िता को जल्दी इंसाफ़ दिलाया। इस मामले में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एस.डी. वाकोदकर के साथ-साथ गंगाखेड पुलिस स्टेशन के कोर्ट एडवोकेट, महिला पुलिस कांस्टेबल एस.एस. जिंकलवाड़, जे.एच. पठान, कोर्ट के वकील एम.डी. कुंदगीर और महिला पुलिस कांस्टेबल एल.वी. मुंडे ने काम की देखरेख की।
