Crime: चॉकलेट का लालच देकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म; कोर्ट ने आरोपी को सबक सिखाते हुए सुनाई कड़ी सजा

PC: navarashtra
नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाले आरोपी को अदालत ने अच्छा सबक सिखाया। अचलपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय-1 के न्यायाधीश आर. बी. रेहपाड़े ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले से क्षेत्र में खुशी की लहर है और अदालत ने सख्त सजा के जरिए बाल शोषण के मामलों में एक स्पष्ट संदेश दिया है।
घटना 12 अगस्त 2022 की दोपहर की है। पीड़िता जब कहीं जा रही थी तभी आरोपी प्रदीप बाबू कास्डेकर (उम्र 28, तहसील धारणी) ने उसे चॉकलेट का लालच देकर जबरन दोपहिया वाहन पर बिठा लिया। इसके बाद वह उसे गांव के बाहर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह गंभीर मामला धारणी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। तदनुसार, आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपनिरीक्षक रीना के. सदर ने मामले की गंभीरता से जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस बीच, सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक एडवोकेट डी. ए. नवले ने कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। अदालत ने शिकायतकर्ता, पीड़िता और अन्य गवाहों की गवाही को विश्वसनीय पाया और कहा कि आरोपी का अपराध सिद्ध हो गया है। इस मामले में, आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास, 5000 रुपये के जुर्माने और जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। ये सभी सजाएँ अलग-अलग काटनी होंगी।
नासिक में यातना की घटना
नासिक के पाथर्डी गाँव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक जालसाज ने ज़मीन से सोना निकालने के बहाने एक महिला का यौन शोषण किया और उससे लगभग 50 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में पुलिस ने घोटालेबाज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
