Post Office से नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार या उससे ज्यादा रुपये, अगर नहीं किया यह काम
बैंक खाते की तरह ही डाकघर में भी बचत खाता खोला जा सकता है। हाल ही में डाक विभाग ने नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। यह नियम केवल 10000 या उससे अधिक की राशि के लिए ही लागू होगा 25 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में संचार मंत्रालय ने कहा है कि डाकघर की शाखा में बचत खाते से 10,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी के लिए सत्यापन की आवश्यकता होगी।
इसमें कहा गया है कि एक हाथ वाले डाकघरों में 10,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी के लिए सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और 17 जुलाई 2018 के एक आदेश के अनुसार, केवल संबंधित डाकघरों में पैसे निकालने के लिए सत्यापन आवश्यक है। हालांकि, वर्तमान में पीओएसबी सीबीएस मैनुअल में नियम 64 के तहत एक नोट जोड़ा गया है।
अधिसूचना के अनुसार "यह सुनिश्चित करने के लिए सर्कल प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। सर्कल प्रमुख स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कोई विशेष जांच करने के लिए स्वतंत्र है" इसका उद्देश्य सत्यापन बैंकिंग धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए है।