Rule Change From Today: ATM लिमिट से लेकर ट्रेडिंग तक; आज से बदल गए 4 ज़रूरी नियम; आप पर इसका क्या होगा असर?

1 अप्रैल यानी आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। नए फाइनेंशियल ईयर में कई नियम बदले गए हैं। इनमें नया लेबर लॉ और इनकम टैक्स लॉ शामिल हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पढ़ें अप्रैल से असल में क्या बदलेगा?
शेयर बायबैक पर टैक्स के नियम
1 अप्रैल से शेयर बायबैक पर टैक्स लगाने का तरीका बदल जाएगा। अब बायबैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड इनकम की जगह कैपिटल गेन माना जाएगा। कंपनियों को 22 परसेंट का टैक्स रेट देना होगा। इसके साथ ही HUF के लिए 30 परसेंट का रेट किया गया है।
F&O ट्रेडिंग और महंगी हो जाएगी
1 अप्रैल से F&O ट्रेडिंग और महंगी हो जाएगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस के लिए यह रेट 0.15% कर दिया गया है। इस सेक्टर में गलत इस्तेमाल को कम करने के लिए यह टैक्स बढ़ाया गया है।
बैंक के नियम (Bank Rules Change)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई नियम बदले हैं। भारत में अब सभी डिजिटल पेमेंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। RuPay Platinum डेबिट कार्ड खरीदने वाले 1 साल तक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लाउंज का फ्री इस्तेमाल कर सकेंगे। HDFC और पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से कैश निकालने के नियम बदल दिए हैं।
NPS के नियमों में बदलाव
अब नेशनल पेमेंट सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए ज़रूरी खबर है। PFRDA ने फीस में बदलाव किया है। NAV में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए NAV अलग-अलग है।
