नवरात्रि के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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भोपाल: 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं. इस दौरान जगह-जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी. जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी. भोपाल प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक गरबा और भंडारा जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कार्यक्रमों के कारण बड़ी सभा होती है। कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है।

गाइडलाइंस के मुताबिक मां दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होगी. इस संबंध में एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। मूर्ति स्थापना स्थल पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, खेलकूद प्रतियोगिताएं और भोजन कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रशासन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूजा के दौरान उपस्थित सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूजा समिति के अलावा कुछ ही लोगों को पूजा में शामिल होने की अनुमति होगी। पूजा पंडाल को खुले स्थान पर स्थापित करना होता है।


 
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जगह संकरी न हो। डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और केवल दो लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति होगी। मूर्ति विसर्जन भी कोविड दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा। विसर्जन स्थल पर अधिकतम 10 लोगों को जाने की अनुमति होगी। इसके लिए एसडीएम से भी मंजूरी लेनी होगी।

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