खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थानीय अदालत ने एक मामले में जमानत देने की अद्भुत शर्त रखी। शर्त यह थी कि जमानत के एवज में अपराधी को हर रविवार को स्थानीय सीएमएचओ कार्यालय, अस्पताल जाना होगा और श्रमदान करना होगा। दरअसल, 24 दिसंबर की रात को खंडवा के कंजर इलाके में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 18 वर्षीय मोहम्मद अज़ीम और उनके कुछ दोस्तों पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।
उसी पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराधियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। जब एक अपराधी मोहम्मद अज़ीम के वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, तो अदालत ने 25,000 रुपये की जमानत के साथ सफाई और कोरोना का आदेश दिया और आदेश दिया कि अज़ीम हर रविवार को सीएमएचओ कार्यालय में श्रमदान के लिए जाएगा। अदालत के उसी आदेश के बाद, वह अस्पताल आया और नकाब लगाकर कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सफाई में लगा रहा।
अज़ीम ने सड़क पर झाड़ू लगाई और चारों ओर कचरा भी बिखेर दिया। नागरिकों के लिए, यह चिंता का विषय बना हुआ है कि वे सफाई कर्मचारी क्यों नहीं कर रहे हैं। जब जनता को पता चला कि अज़ीम अदालत के आदेश का पालन कर रहा है, तो सभी ने फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह फैसले से खुश हैं। यह एक स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देगा। आज सफाई करना अच्छा था। मैं जनता से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने और किसी भी विवाद में नहीं पड़ने का आग्रह करता हूं।
