Crime News: नेशनल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों के साथ हो रही है लूट, आईएएस व अन्य बड़े अफसर भी हुए शिकार

Crime News: नेशनल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ितों के साथ हो रही है लूट, आईएएस व अन्य बड़े अफसर भी हुए शिकार

सरकार ने कोरोना उपचार के लिए शहर के कई अस्पतालों की घोषणा की है। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए भी दरें तय कर दी हैं। रेट तय होने के बाद भी कुछ निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए लाखों का बिल वसूला जा रहा है। हमें अरेरा कॉलोनी के नेशनल हॉस्पिटल से एक ऐसे मरीज का बिल मिला है, जिसके शव को उसके परिवार ने 22 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के बाद ही सौंप दिया था। यह पता चला है कि कोरोना उपचार के लिए नसीमुद्दीन को 2 अप्रैल को राष्ट्रीय अस्पताल ई -3 / 61 अरेरा कॉलोनी में भर्ती कराया गया था, 21 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने रुपये का बिल सौंप दिया। 22,21,578 / – बिल का भुगतान होने तक अपने परिवार को।

इस विधेयक को देखना भी आश्चर्यजनक है। रोगी को 20 दिनों में 10,52,781 / – रुपये दिए गए, लेकिन बिल में दवाओं का कोई उल्लेख नहीं है। गंभीर क्रिटिकल लाइफ सेविंग ऑर्गन सपोर्ट के लिए 7,39,200 / – का शुल्क लिया गया है, जबकि वेंटिलेटर के लिए रु। 2,38,600 / – का अलग से शुल्क भी लिया गया है। जांच के लिए 1,52,781 / – का शुल्क लिया गया है। बिल में डॉ। विवेक राजोरिया का 35,650 उल्लेख है। यही है, अस्पताल ने कोरोना रोगी के इलाज के लिए 20 दिनों के लिए 2.2 मिलियन से अधिक का शुल्क लिया, दवाओं के अलग बिल का भुगतान नहीं किया गया। IAS मसूद अख्तर का भी उसी नेशनल हॉस्पिटल में निधन हो गया, जिसके इलाज के लिए 18 लाख रुपये के बिल का भुगतान होने तक प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद भी 2 दिन तक शव नहीं दिया गया था।

इंदौर मीडिया के अनुसार, कोरोना के मुख्य सचिव, श्री इकबाल सिंह बैंस भी इलाज के दौरान अस्पताल के बीच से निकल गए और अस्पताल प्रबंधन के रवैये का शिकार होने के बाद दूसरे अस्पताल में चले गए। दो और आईएएस राधे श्याम जुलानिया, फैज़ किदवई और अन्य अधिकारी भी अस्पताल के क्रूर रवैये के शिकार हुए हैं। जब मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के साथ अस्पताल का यही रवैया है, तो आम जनता के साथ अस्पताल प्रबंधन का क्या व्यवहार होगा? इतना सब होने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी आश्चर्यजनक है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि उपचार तब तक शुरू नहीं किया जाता है जब तक कि रोगी द्वारा उपचार के लिए 1-2 लाख जमा नहीं किए जाते हैं। इस अस्पताल में महामारी ने अस्पताल प्रबंधन को “आपदा” से “एक अवसर” दिया है जिसमें मानवता पूरी तरह से नष्ट हो गई है।

यह भी खबर है कि अस्पताल प्रबंधन शक्ति और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि सरकार पुष्टि करती है कि सरकार द्वारा खुले तौर पर कोविद उपचार के लिए निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने के बाद भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खबरों के मुताबिक, अस्पताल हरदा निवासी श्री राजेश पांडे का है। अस्पताल को वैधानिक तोर पर भी राष्ट्रीय नाम नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रीय आधिकारिक लगता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत कोई भी गैर सरकारी संगठन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय, भारत या राज्य के नाम पर पंजीकृत नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोविद रोगियों को राष्ट्रीय अस्पताल की लूट से बचाया जाए और राष्ट्रीय अस्पताल में भी कोविद के इलाज के लिए निर्धारित दर पर शुल्क लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। स्वर्गीय नसीमुद्दीन का परिवार भी बंद के बाद उच्च न्यायालय में कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

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